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छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा राशि की मांग करने पर की जा सकती है शिकायत

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) केन्द्र एवं राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके तहत पात्र गरीब एवं आवासविहीन परिवारों को पक्का मकान निर्माण के लिए 1 लाख 30 हजार रूपए सहयोग राशि प्रदान की जाती है।

जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत हितग्राहियों का चयन क्रियान्वयन सर्वे सूची के आधार पर किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा योजना अंतर्गत आवास स्वीकृति, जियो टैग या अपात्र हितग्राहियों को पात्र करने के लिए राशि की मांग की जाती है, तो इसकी शिकायत जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष कर सकते हैं। उन्होंने योजना अंतर्गत आगामी लक्ष्य को देखते हुए सभी जनपद सीईओ को समय-सीमा में आवास पूर्ण करने निर्देशित किया है। साथ ही समयाग्रस्त आवासों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अंतिम रूप से शेष बचे सभी आवासों को अविलंब पूर्ण करने कहा है।

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