अपराध (जुर्म)कबीरधाम (कवर्धा)कवर्धा
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की कैद
कवर्धा । कबीरधाम जिला कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा व अर्थदंड का फैसला दिया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश, उदय लक्ष्मी सिंह परमार (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) ने सुनाया है। कोर्ट से मिली जानकारी आरोपी दुर्गेश चन्द्रवंशी पिता सुकालू चन्द्रवंशी (26) निवासी ग्राम मानिकपुर पुलिस चौकी पोंड़ी, थाना बोड़ला ने 5 नवंबर 2023 को 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ किया। आरोपी को धारा 354, धारा 8 (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) के तहत तीन साल व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति योजना 2018 अंतर्गत पीड़िता को क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने के निर्देश दिए है।