छत्तीसगढ़ के भिलाई में छावनी थाने में पदस्थ आरक्षक विवेक पोद्दार को नारकोटिक प्रकरण में संदिग्ध आचरण और पुलिस विभाग की गोपनीयता भंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। विवेक पोद्दार, जो कि आरक्षक 829 के रूप में सेवा दे रहे थे, पर थाना छावनी में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक-585/2020 के अंतर्गत धारा 20(ख), 231 नारकोटिक एक्ट और 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं।
विभागीय गोपनीयता भंग करने और कर्तव्य के प्रति संदेहास्पद निष्ठा और कदाचरण प्रदर्शित करने के कारण उन्हें 23 अगस्त 2024 से निलंबित किया गया है और अब उन्हें रक्षित केंद्र, दुर्ग में अटैच किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान विवेक पोद्दार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
