कवर्धा। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 (क) और छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के तहत कवर्धा जिले के नगर निकायों में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया 19 दिसंबर 2024, गुरुवार को आयोजित की जाएगी।
यह प्रक्रिया जिला कार्यालय कबीरधाम के सभाकक्ष में अपराह्न 1 बजे से शुरू होगी। इसके अंतर्गत नगरपालिका कवर्धा और पंडरिया, साथ ही नगर पंचायत पिपरिया, इंदौरी, सहसपुर लोहारा, बोडला और पांडातराई के वार्डों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा।

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