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छत्तीसगढ़

किसान को गुंडा सूची में डाला, हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

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बिलासपुर। जिंदल पॉवर प्लांट को जमीन देने का विरोध करने वाले एक किसान पर पुलिस ने एक के बाद एक पांच एफआईआर दर्ज कर लिए और उसका नाम गुंडा सूची में डाल दिया। इस कार्रवाई को पीड़ित ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में गुंडा सूची में शामिल करने पर अंतरिम रोक लगा दी है और राज्य शासन तथा पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

तमनार के आशुतोष बोहिदार ने याचिका में बताया कि प्रस्तावित जिंदल पॉवर प्लांट के लिए किए जा रहे जमीन अधिग्रहण में उनकी मां के नाम पर दर्ज जमीन को शामिल किया गया था। इसका उन्होंने विरोध किया था। विरोध के बाद जून 2022 में शांतिभंग, हमला, धमकी आदि के 5 मामले पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज कर लिए और उनका नाम गुंडा सूची में डाल दिया। इसकी जानकारी उन्हें सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेने पर मिली, जबकि पुलिस ने उसे कोई नोटिस, समंस आदि नहीं दिया है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने माना कि बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए किसी को गुंडा घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा है।

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