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CM विष्णुदेव साय की सरकार का बड़ा फैसला : छत्तीसगढ़ में जमीन नियम आसान, अनुमति की बाध्यता खत्म

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रायपुर | छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए आम जनता को राहत दी है। राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब शहर, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन (डायवर्जन) के लिए पूर्व अनुमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।

यह निर्णय छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से निर्माण कार्य, आवास योजनाएं, व्यापारिक गतिविधियां और निवेश को तेजी मिलेगी।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों सहित उनकी बाहरी सीमाओं में निर्धारित दूरी तक यह नियम लागू होगा। हालांकि भूमि का पुनर्निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा।

सरकार के इस निर्णय को जनता के हित में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे अनावश्यक प्रशासनिक अड़चनें समाप्त होंगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी।



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